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Chhattisgarh में सांप्रदायिकता भड़काने वालों पर NSA लगाएगी सरकार, इस कानून में जमानत भी मुश्किल होगी

Chhattisgarh में सांप्रदायिकता भड़काने वालों पर NSA लगाएगी सरकार, इस कानून में जमानत भी मुश्किल होगी

Chhattisgarh में साम्प्रदायिकता भडकाने वालों पर सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका लगाने जा रही है. जिसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को अधिकृत कर दिया गया है. इस कानून के अंतर्गत ऐसे लोगों को एक साल तक हिरासत में लिया जाएगा. जिसमें जमानत मिलनी भी मुश्किल होगी. नारायणपुर में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के बाद इस तरह कि घटनाओं कि भनक पुरे प्रदेश में मिली है. जिसके बाद सरकार ऐसा कदम उठा रही है. 

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गृह विभाग ने जारी किया राजपत्र:
पिछले दिनों गृह विभाग ने राजपत्र में एक सुचना जारी की जिसमें राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अंतर्गत सभी कलेक्टर धारा-तीन-2 से मिली शक्तियों का प्रयोग 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में कर सकते हैं। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति या समूह से राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है तो वह मजिस्ट्रेट को इसके लिए अधिकृत कर सकता है।

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अब जानते हैं अधिकार धारा तीन-2 क्या है: 
इस अधिकार के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को कार्य करने से रोकने, लोक वयवस्था बनाये रखने या आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को रखने-निरुद्ध करने का आदेश दे सकती है। 

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