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Delhi GRAP 4 Rules: दिल्ली में अब नहीं होगी इन गाड़ियों की एंट्री

Delhi GRAP 4 Rules: दिल्ली में अब नहीं होगी इन गाड़ियों की एंट्री

Delhi GRAP 4 Rules: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (air pollution in Delhi) को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को लागू कर दिया है। GRAP-4 लागू होने के बाद दिल्ली में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके तहत कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लागू की गई हैं।

इन चीजों पर लगा बैन: 

Delhi GRAP 4 Rules: ग्रैप-4 (GRAP-4) लागू होने के बाद दिल्ली में ट्रक, लोडर और अन्य भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि, जरूरी सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी व निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने का निर्णय भी ले सकती है।

चौथे चरण में ऑड-ईवन प्रणाली लागू करने का निर्णय भी लिया जा सकता है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है।


 


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