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MP High Court : शिव-वीडी-भूपेन्द्र की याचिका खारिज, चलता रहेगा केस

MP High Court : शिव-वीडी-भूपेन्द्र की याचिका खारिज, चलता रहेगा केस

MP High Court : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सीनियर वकील विवेक तन्खा के मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। 

इस मामले में याचिका खारिज

अब तीनों ही नेताओं को ट्रायल के दौरान जिला कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। साथ ही अपना जवाब भी पेश करना होगा। दरअसल, मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विवेक तन्खा को लेकर एक बयान दिया था। जिसमें उन्हें ओबीसी विरोधी बताया था। इस मामले में विवेक तन्खा ने तीनों नेताओं पर 10 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करते हुए जबलपुर जिला कोर्ट में केस दायर किया था। उन्होंने बताया था कि भाजपा नेताओं ने उन्हें ओबीसी विरोधी बताया, इससे उनकी छवि धूमिल हुई है। तन्खा के 10 करोड़ के मानहानि दावे को शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। 

एक साल से चल रहा केस!

याचिका में कोर्ट से मांग की गई थी कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई जाएं। यह केस एक साल से चल रहा था। याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने 21 सितंबर को सुनवाई की। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का पक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने रखा था। कोर्ट ने ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया। 


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