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CM BeantSingh murder case: आतंकी बलवंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली माफी, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्या का है आरोप 

CM BeantSingh murder case: आतंकी बलवंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली माफी, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्या का है आरोप 

CM Beant Singh murder case: 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत सिंह की गई हत्या के जुर्म में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से आज इनकार कर दिया। बता दें बलवंत सिंह राजोआना पिछले 26 वर्ष से जेल में है। 

CM Beant Singh murder case: गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने राजोआना की ओर से दो मार्च को शीर्ष अधिवक्ता मुकुल रोहतगी तथा अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल के एम नटराज की दलीलें सुनने के बाद दोषी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 31 अगस्त 1995 को पंजाब सचिवालय के बाहर हुए विस्फोट हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री बेअंत सिंह तथा 16 अन्य लोग मारे गए थे। मामले में राजोआना दोषी पाया गया था। वो उस वक्त पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था | इस घटना के बाद एक विशेष आदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई थी। 

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