रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन (Government of Chhattisgarh) के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि (CGPF) खाता आबंटन एवं कटौती किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है की नवीन अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। जिसके फलस्वरूप सीपीएस योजना अस्तित्व में नहीं रहा। पुरानी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 से ही प्रभावशील हो गई है तथा सी.पी. एस में जमा कर्मचारी अंशदान सामान्य भविष्य निधि में अंतरित किया जाना है।