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CHHATTISGARH BAR ENTRY : बिलासपुर में बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगी बार में एंट्री, शहर के SSP ने जारी किया निर्देश

CHHATTISGARH BAR ENTRY : बिलासपुर में बिना पहचान पत्र के नहीं मिलेगी बार में एंट्री, शहर के SSP ने जारी किया निर्देश

BILASPUR : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शहर के SSP पारुल माथुर ने बढ़ते अपराधो की गतियो पर रोक लगाने के लिए शहर के सभी बार संचालको को यह आदेश जारी किया है की अब किसी भी बार में लोगो को बिना कोई पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और नाबलिक बच्चो जैसे 20 वर्ष के कम उम्र के लोगो को शराब नहीं पिलाया जाये।

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इसके अतिरिक्त यदि कोई बार दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे के बाद यदि संचालित होता है तो बार के मालिक पर उक्त करवाई की जाएगी। और उस बार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कलेक्टर से अनुशंसा की जाएगी। अपराधिक घटनाओ के चलते यह फैसला किया गया हैं। क्योकि शहर में  ज्यादातर घटनाये मारपीट, गुंडागर्दी में नाबालिक ही शमिल होते हैं।

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जो नशे में लिप्त पाए जाते हैं। SSP पारुल माथुर ने जब इसकी जाँच की तो पता चला की कुछ बारो में नाबलिको को भी एंट्री दी जाती हैं जिसके चलते यह ठोस कदम उठाया जा रहा हैं। और यदि इन नियमो का उल्लंघन किया जाता है। बार में नाबलिको को एंट्री और शराब दिया जायेगा तो उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के चलते केस दर्ज किया जायेगा।           

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