बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास का रास्ता अब क्लियर होता नजर आ रहा है। छग हाईकोर्ट ने 287 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट का विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विमानों के नाइट लैंडिंग पर भी जवाब माँगा है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच जमीन विवाद पर कहा एक बार जमीन देने की अनुमति के बाद रक्षा मंत्रालय पीछे नहीं हट सकता। हाईकोर्ट ने जमीन पर एयरपोर्ट का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नाईट लैंडिंग की सुविधा को लेकर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी से जवाब माँगा है। अथॉरिटी को दो सप्ताह में शपथ पत्र के साथ राज्य और एयरपोर्ट अथॉरिटी को जवाब देना होगा।