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Ban on Cow Slaughter: 'गाय की हत्या करने वाला नरक में सड़ता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट , इसे संरक्षित पशु घोषित करने केंद्र सरकार को आदेश 

Ban on Cow Slaughter: 'गाय की हत्या करने वाला नरक में सड़ता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट , इसे संरक्षित पशु घोषित करने केंद्र सरकार को आदेश 

Ban on Cow Slaughter: लगातार हो रहे पशुओं पर अत्याचार और गाय की हत्या पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है. Allahabad हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच जस्टिस शमीन अहमद ने गोहत्या को लेकर हिंदू धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा है कि " गाय की हत्या करने वाला नरक में सड़ता है." बेंच ने केंद्र सरकार से गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने और गाय को संरक्षित पशु घोषित करने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून बनाने के लिए भी कहा.

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बाराबंकी से आया था मामला: 
बाराबंकी के एक व्यक्ति ने गाय की हत्या की और मांस की बिक्री के आरोप में FIR दर्ज की गई थी जिसे व्यक्ति ने अदालत में मांग की थी उस FIR को रद्द कर दी जाए पर अदालत ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया. जस्टिस शमीन अहमद ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि "सभी धर्मों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है." जो मानता है कि गाय की रक्षा और सम्मान किया जाना चाहिए इसका सम्मान किया जाना चाहिए. 

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