रिपोर्टर - संतोष कश्यप
अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ में 2023 में नियुक्त हुए बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद प्रदेश भर में लगभग 3 हजार बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए डी.एड धारियों को योग्य माना है जबकि बी.एड धारियों को अपात्र घोषित कर दिया है। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 हजार बीएडधारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिनकी नौकरी कभी भी जा सकती है।
बीएडधारियों ने सेवा सुरक्षा की मांग
15 महीने से प्राथमिक शालाओं में अपनी सेवा दे रहे बीएडधारी सहायक शिक्षकों के सामने संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में साय सरकार से सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर बीएडधारी सहायक शिक्षकों ने अंबिकापुर से पद यात्रा निकाली है, जो रायपुर में समाप्त होगी। बीएडधारी सहायक शिक्षकों की मांग है कि साय सरकार बीच का रास्ता निकालकर उन्हें समायोजित कर उनकी नौकरी को सुरक्षित करें।
अनुराग कुजूर, बीएडधारी, सहायक शिक्षक
अर्चना गुप्ता, बीएडधारी, सहायक शिक्षक