Ankita Bhandari murder case: अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड में कोटद्वार की फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 12 जनवरी को हत्याकांड के मुख्य आरोपी बीजेपी से निष्कासित नेता के बेटे पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है. साथ ही दो आरोपियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता के नार्को व पॉलीग्राफी टेस्ट की अर्जी खारिज कर दी गई है. इस मामले में पुलकित आर्य से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सहमति ली गई, जिसके बाद ही कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया.
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क्या है पूरा मामला:
अंकिता भंडारी जिसकी उम्र 19 साल थी जो बीजेपी से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी. जिसका शव 24 सितम्बर को ऋषिकेश में चिल्ला नाहर बरामद किया गया था. पुलिस को अंकिता के लापता होने की जानकारी शव मिलने से कम से कम छह दिन पहले ही दे दी गई थी.
इस घटना में पुलकित आर्य को अंकिता से कहासुनी के बाद नहर में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में दो और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर. जिसमें 4 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी होने के जानकारी के साथ कहा कि केवल आरोपियों के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसके लिए उन्होंने कोटद्वार कोर्ट से तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी. जिसकी अनुमति आज कोर्ट ने दे दी है.
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