Afzal Ansari : बसपा सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया है. उन्हें 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है. कोर्ट ने अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे केस में सजा सुनाया है. बीते 1 अप्रैल को कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. यह मामला साल 2007 का है जिसमें बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी आरोपी थे. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
यह था मामला:
29 नवंबर 2005 में बीजेपी के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों को गोलियों से छलनी किया गया था. इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल को आरोपी बनया गया था.जिसमें अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में पहले 15 तारिक को फैसला आना था लेकिन बाद में डेट बढ़ के 29 अप्रैल हो गया था.
संसद सदस्यता जान तय:
नियम के अनुसार अगर किसी संसद सदस्य को दो साल से ऊपर की सजा होती है तो उसकी सांसदी जाना तय है. इस समय अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और बसपा के टिकट पर जीते थे.
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