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AAP विधायक को कोर्ट ने दिनभर खड़े रहने की दी सजा, MLA को क्यों मिला ऐसा दंड जानें पूरा मामला 

AAP विधायक को कोर्ट ने दिनभर खड़े रहने की दी सजा, MLA को क्यों मिला ऐसा दंड जानें पूरा मामला 

Delhi: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक स्टूडेंट को चोट पहुंचाने के आरोप में आप विधायक को एक ऐसी सजा सुनाई है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।  यह मामला आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से जुड़ा है. तीन साल पहले आप विधायक द्वारा एक स्टडेंट को जानबूझकर चोट पहुँचाया गया था. इस मामले में कोर्ट ने पीड़ित छात्र के आरोप को सही मानते हुए आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दोषी करार दिया था. विशेष न्यायधीश गीतांजलि गोयल ने कहा कि वह इस घटना को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं.  


आप विधायक को मिली यह सजा:
इसके साथ ही आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को जस्टिस गीतांजलि गोयल ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जिसमें 6500 रुपये कोर्ट में बतौर फीस और 23,500 रुपये शिकायतकर्ता को दिए जाएंगे. जस्टिस गीतांजलि गोयल ने बताया कि पीड़ित पक्ष आपके खिलाफ लगे आरोप को सही साबित करने में सफल रहे. जिसके अंतर्गत आपको यह सजा दी जाती है. हालांकि दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता को एससी/एसटी एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया. 

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