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New Law: देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू, मॉब लिंचिंग सहित 21 नए अपराधों को किया गया शामिल, जानें क्या हुए बदलाव

New Law: देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू, मॉब लिंचिंग सहित 21 नए अपराधों को किया गया शामिल, जानें क्या हुए बदलाव

भोपाल : आज से जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ कई चीज़ों के एक बार फिर दाम  बढ़ गए है। तो वही इसी कड़ी में देश में 3 नए आपराधिक कानून को भी लागू कर दिया गया है। आज से तीन मुख्य आपराधिक कानून- भारतीय दंड संहिता, 1860 , भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - लागू नहीं रहेंगे। इनकी जगह पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 , भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू हो गए हैं।

शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है

बता दें कि अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं, 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके साथ ही नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए है, जैसे अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं।

FIR अब BNS के तहत दर्ज की जाएंगी

सोमवार से सभी नई FIR भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत दर्ज की जाएंगी। हालांकि, जो मामले यह कानून लागू होने से पहले दर्ज किए गए हैं उनके अंतिम निपटारे तक उन मामलों में पुराने कानूनों के तहत मुकदमा चलता रहेगा। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है। इसके साथ ही  41 अपराधों में भी सजा को बढ़ाया गया है. साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 

तीनों बिल 2023 को संसद में किया गया था पारित

बताते चले की ये तीनों बिल 12 दिसंबर, 2023 में  संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। 20 दिसंबर, 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा से ये पारित हुए। 25 दिसंबर, 2023 को राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को अपनी मंजूरी दी। वहीं 24 फरवरी, 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि तीन नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू होंगे।
 


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