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Waqf Bill : MP में गरमाया वक्फ़ संशोधन बिल का मुद्दा, विवेक तन्खा ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा - नहीं आने वाला कोई बदलाव

Waqf Bill : MP में गरमाया वक्फ़ संशोधन बिल का मुद्दा, विवेक तन्खा ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा - नहीं आने वाला कोई बदलाव

भोपाल : मध्य प्रदेश सहित देशभर में वक्फ़ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल के पास होने को लेकर कुछ जगहों पर उसका विरोध हो रहा है, तो वही कुछ जगहों पर बिल का स्वागत किया गया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक तन्खा ने  वक्फ बिल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बिल से लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। 

विवेक तन्खा बोले- कानून से नहीं आएगा कोई बदलाव

राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि इस कानून से कोई बदलाव नहीं आने वाला है। किसी भी कानून में बदलाव के लिए विचार और भावों की जरूरत होती है। केवल वोट बैंक के लिए बनाया गया कानून किसी भी काम नहीं आता है। जम्मू कश्मीर की धारा 370 को उदाहरण तौर पर देख सकते हैं

दोनों सदनों से बिल को मिली मंजूरी

गौरतलब है कि संसद की दोनों सदनों ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। सरकार ने दावा किया कि इसके कारण देश के गरीब एवं पसमांदा मुसलमानों एवं इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधाार लाने में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ संसद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी। लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब दो बजे इन्हें पारित किया था। वहीं, राज्यसभा ने इसे गुरुवार को मंजूरी थी। 

वक्फ बिल क्या है 

वक्फ (संशोधन) बिल 2024, वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने वाला एक विधेयक है। इसे केंद्र सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी। इस पर चर्चा होगी और इसे पास कराने की कोशिश होगी। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमों को सख्त करना है। 

नए वक्फ बिल में क्या है?

मौजूदा सरकार ने अपने सहयोगी दलों की मांग को स्वीकार करते हुए नए बिल में कई परिवर्तन किए हैं, जैसे 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला ही वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकेगा। दान की जाने वाली संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद होने पर उसकी जांच के बाद ही अंतिम फैसला होगा। इसके साथ ही पुराने कानून की धारा 11 में संशोधन को भी स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के पदेन सदस्य चाहे वह मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, उसे गैर मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह


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