Ladli Behna Yojana : इन लाड़ली बहनों को अप्रैल में नहीं मिलेंग पैसे, आया बड़ा अपडेट

Ladli Behna Yojana : इन लाड़ली बहनों को अप्रैल में नहीं मिलेंग पैसे, आया बड़ा अपडेट

Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहना योजना' मध्यप्रदेश की एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। अप्रैल में इस योजना की 23वीं किस्त भी महिलाओं के खातों में आने वाली है। लेकिन इस बार योजना से जुड़ी कुछ महिलाओं को बड़ा झटका लगा है।

मंत्री भूरिया ने किया स्पष्ट

मध्यप्रदेश विधानसभा में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जानकारी दी कि प्रदेश की 3 लाख 19 हजार 991 महिलाओं के नाम पोर्टल से हटा दिए गए हैं। इन महिलाओं के नाम हटने की वजह यह है कि उनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, जिससे वे योजना के तहत मिलने वाले लाभ से बाहर हो गईं हैं। इसके अलावा, 15,748 महिलाओं के नाम उनकी मृत्यु के कारण पोर्टल से हटा दिए गए हैं।

इन महिलाओं के कटे नाम

अप्रैल में 23वीं किस्त के ट्रांसफर से पहले यह जानना जरूरी है कि जिन महिलाओं के नाम योजना से हटाए गए हैं, उनके खाते में अब पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। यदि आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, तो आप भी इस सूची में शामिल हो सकती हैं और आपको अप्रैल में किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।

योजना में जुडेंगे नए नाम?

इसके साथ ही, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस समय लाड़ली बहना योजना के तहत नए पंजीकरण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महिला बाल विकास मंत्री ने कहा कि हालांकि नए पंजीकरण की मांग लगातार आ रही है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वर्तमान में 1.27 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, और सरकार ने 2025-26 के बजट में इस योजना के लिए 18 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि अविवाहित महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकतीं। जिन महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिन परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वे भी योजना के लाभ से वंचित रहेंगी। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक है, वे भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं। जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद पर कार्यरत है, वे भी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

इन महिलाओं को मिलेगा लाभ

ऐसी महिलाएं जो मध्यप्रदेश की मूल निवासी है। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। जो महिलाएं 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। किसी भी जाति या वर्ग की महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं तब ही पात्र होंगी जब वे स्वयं या उनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो। जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो, वे भी योजना का लाभ उठा सकती हैं।


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