Ladli Behna Yojana : मार्च का महिना शुरू हो चुका है। 14 मार्च को होली के त्यौहार से पहले प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाड़ली बहना योजना की 22वीं किस्त मिलने वाली है। हालांकि सरकार किस्त कब जारी करेगी यह अभी तय नही है, लेकिन प्रदेश की कई लाड़ली बहनों को झटका लग सकता है। कई बहने मार्च में मिलने वाली योजना की राशि से वंचित हो सकती है।
योजना से कटे महिलाओं के नाम!
दरसअल, प्रदेश सरकार लाड़ली योजना के तहत योजना की लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रूपये की राशि ट्रांसफर करती है। मार्च यानी इसी महीने योजना की 22वीं किस्त जारी होना है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों से कई लाड़ली बहनों के नाम योजना से कटने की शिकायते समाने आई है। जिनमें बैतूल, आगर मालवा, टीकमगढ़ समेत अन्य जिले शामिल है। नाम कटने की जानकारी दो जिला कलेक्टरों ने एमपी इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी को पत्र के माध्यम से भी दी है।
कलेक्टर ने लिखा पत्र
आगर मालवा कलेक्टर ने पत्र में कहा है कि योजना के पोर्टल के तहत योजना की लाभार्थी महिलाओं के नाम समग्र से डिलीट हो गए है। जिसके चलते आधार के समग्र से डीलिंक के करण योजना की राशि महिलाओं को नहीं मिल पा रही है। जिनमें 58 ऐसी महिलाएं है जिनके नाम समग्र से डिलीट हुए है। इसके अलावा 142 ऐसी महिलाएं है जिनके आधार समग्र से डीलिंक हो गए है।
नाम कटने ये भी वजह
आपको बता दें कि योजना से महिलाओं के नाम कटने की एक वजह उम्र भी है। जनवरी माह में प्रदेश की करीब 3 हजार 576 महिलाओं के नाम काट दिए गए थे। इन महिलाओं की उम्र 60 से ऊपर थी। इसी के चलते टीकमगढ़ की 2 हजार 614 महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया था। सरकार मार्च में योजना की 22वीं किस्त जारी करने वाली है। अगर जिन महिलाओं के दस्तावेजों में उनकी उम्र 60 साल से अधिक है तो ऐसी महिलाओं को योजना की राशि से वंचित किया जा सकता है।
इन महिलाओं के कटेंगे नाम?
आपको बता दे कि लाड़ली बहना योजना की गाइडलाइन के अनुसार अविवाहित महिलाएं योजना का लाभ नहीं ले सकती है। ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, उन्हें योजना की राशि नहीं मिलेगी। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से अधिक है, ऐसी महिलाएं योजना से वंचित रहेंगी। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद या विधायक रहा हो उन्हें योजना में शमिल नहीं किया जाता है। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो ऐसी महिलाएं योजना का लाभ नहीं ले सकती है।
इन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ
यह भी बता दें कि लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम है। ऐसी महिलाएं जो तलाकशुदा, परित्यक्ता, विवाहित और विधवा है। योजना की राशि में वर्ग का कोई बंधन नही है। किसी भी वर्ग की महिलाएं योजना का लाभ ले सकती है। ऐसी महिलाएं जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि है, ऐसी महिलाएं योजना का लाभ ले सकती है।