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सस्पेंड IAS रानू साहू को नहीं मिली जमानत: कोयला घोटाला और आय से अधिक संपत्ति केस

सस्पेंड IAS रानू साहू को नहीं मिली जमानत: कोयला घोटाला और आय से अधिक संपत्ति केस

रायपुर:  Suspended IAS Ranu Sahu:  कोल लेवी और डीएमएफ घोटाले में संलिप्तता के कारण ईओडब्ल्यू और एसीबी ने आईएएस रानू साहू (IAS Ranu Sahu) को गिरफ्तार किया था, और वह तब से जेल में बंद हैं। जेल से उन्होंने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और जांच एजेंसियों की आपत्ति को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

Coal levy and DMF scams में आरोपित आईएएस रानू साहू रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। जेल से उन्होंने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई के बाद, जस्टिस एनके व्यास ने 31 जनवरी 2025 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब, जस्टिस व्यास ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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दो और मामलों में होनी है गिरफ्तारी

Suspended IAS Ranu Sahu: आईएएस रानू साहू पर ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1)(बी) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और 420 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। इन मामलों में गिरफ्तारी से बचने के लिए रानू साहू ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोप गंभीर हैं और इससे जुड़े सबूत भी मजबूत हैं।

आय से अधिक संपत्ति का मामला

Suspended IAS Ranu Sahu: एसीबी और ईओडब्ल्यू में दर्ज शिकायत के मुताबिक, IAS Ranu Sahu पर आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर अपनी आय से ज्यादा संपत्ति बनाई। कोल लेवी घोटाले में मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के अवैध सिंडिकेट की मदद भी की, जिसमें वह अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा था। यह सिंडिकेट कोयला डिलीवरी आर्डर और परमिट जारी करने के बदले प्रति टन 25 रुपये की अवैध वसूली करता था। 2015 से अक्टूबर 2022 के बीच, रानू साहू और उनके परिवार ने 24 संपत्तियां खरीदीं। 2011 से 2022 के बीच उन्हें वेतन के रूप में 92 लाख रुपये मिले, जबकि उन्होंने 3.93 करोड़ रुपये की संपत्तियां खरीदीं। इस आधार पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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ईडी ने दर्ज किया है मनी लान्ड्रिंग का मामला

Suspended IAS Ranu Sahu: ईडी ने आईएएस रानू साहू के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जांच में यह सामने आया कि रानू साहू ने निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया (Saumya Chaurasia) , सूर्यकांत तिवारी (Suryakant Tiwari) और अन्य के साथ मिलकर कोयला व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों से प्रति टन 25 रुपये की अवैध वसूली की। एसीबी और ईओडब्ल्यू के बाद, अब ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है।


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