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राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी छात्रवृति, ऑनलाइन आवेदन की बढ़ी तिथि, ऐसे भरे फार्म...

राज्य से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को मिलेगी छात्रवृति, ऑनलाइन आवेदन की बढ़ी तिथि, ऐसे भरे फार्म...

कोरबा:  छत्तीसगढ़ में सरकार ने राज्य के बाहर विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि आगे बढ़ा दी गई है। जिसके तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए अब छात्र 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें ये योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी उन छात्रों के लिए है जो वर्तमान में राज्य के बाहर अपनी इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेजों, डाईट और आईटीआई  जैसे संस्थानों में 2024-25 शैक्षणिक सत्र में अध्ययन कर रहे हैं। 

इस तिथि भरें फार्म :

छात्रवृत्ति के लिए पात्रता के संबंध में बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय ढाई लाख रूपये प्रति वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आय सीमा एक लाख रूपये प्रति वर्ष निर्धारित है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम और संस्था द्वारा जारी बोनाफाईड प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।इस सन्दर्भ में जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने कहा कि 3 अप्रैल से 15 अप्रैल तक विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के लिए (नवीन/नवीनीकरण) सेंक्शन ऑर्डर लॉक करने के लिए 3 अप्रैल से 21 अप्रैल तक और  3 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 तक ड्रॉफ्ट प्रपोजल लॉक करने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। इसके आगे उन्होंने कहा कि विद्यार्थी उक्त कार्यवाही पूरा कर प्रमाण पत्रों, आवेदन पत्र, कलेक्टोरेट दस्तावेजों की प्रति 16 अप्रैल 2025 तक कक्ष क्रमांक 90 में स्थित आदिवासी विकास विभाग में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। वहीं अगर दस्तावेज आदिवासी विकास विभाग के कार्यालय में उक्त तिथि तक प्रमाण पत्रों, आवेदन पत्र जमा नहीं होने की स्थिति में छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं होगी।

आवेदन के इन पात्रताओं का होना अनिवार्य :

इस छात्रवृत्ति के लिए पात्रता के संबंध में सहायक आयुक्त ने कहा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आय सीमा एक लाख रूपये प्रति वर्ष और अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के पालक की आय ढाई लाख रूपये प्रति वर्ष, निर्धारित की गई है। जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र, संस्था द्वारा जारी बोनाफाईड प्रमाण पत्र और विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम इसके लिए अनिवार्य है।


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