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आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से राहत: 12 साल बाद इस शर्त पर मिली जमानत

आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से राहत: 12 साल बाद इस शर्त पर मिली जमानत

अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। 85 वर्षीय आसाराम रेप के आरोप में जेल में थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी है।  

मेडिकल आधार पर दी गई जमानत:

12 साल से जेल में बंद आसाराम को मेडिकल आधार पर यह जमानत दी गई है। रेप के दोषी आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज हो रहा है. आसाराम दिल का मरीज है और उसे हार्ट अटैक भी आ चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी गई जमानत के वक्त पुलिसवालों की तैनाती के भी आदेश दिए हैं.

कड़ी शर्तों के साथ जमानत:

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ न करने और अनुयायियों से न मिलने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह अंतरिम जमानत केवल इलाज के उद्देश्य से दी गई है।


 


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