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Ramakant Vijayvargiya : भू-माफिया रमाकांत विजयवर्गीय को सात वर्ष का सश्रम कारावास

Ramakant Vijayvargiya : भू-माफिया रमाकांत विजयवर्गीय को सात वर्ष का सश्रम कारावास

भोपाल। शातिर ठग भू-माफिया डीआईएल कंपनी के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर रमाकांत विजयवर्गीय उम्र 70 वर्ष निवासी विजय नगर इंदौर को अपर सत्र न्यायाधीश प्रह्लाद सिंह कैमेथिया ने भादंसं की धारा- 406 और 409 के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 8000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

250 लोगों ने लगाए  थे ठगी के आरोप

प्रकरण में शासन की ओर से अतिरक्ति जिला लोक अभियोजक सतीश सिमैया ने पैरवी की। फरियादी द्रोपदी वासवानी, दिनेश श्रीवास्तव एवं प्रेम नारायण दुबे की शिकायत पर कोहेफिजा थाना पुलिस ने 23 सितंबर 2011 को आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा- 406 और 409 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। रमाकांत के खिलाफ 250 लोगों ने ठगी के आरोप लगाए थे। 


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