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BHOPAL NEWS: स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर्स का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ जरूरी, जिला प्रशासन ने गाइड लाइन की जारी

BHOPAL NEWS: स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर्स का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ जरूरी, जिला प्रशासन ने गाइड लाइन की जारी

भोपाल : मध्यप्रदेश में छात्र छात्रों के साथ बढ़ते दुष्कर्म की घटनाओं को देखते हुए बाल आयोग और भोपाल जिला प्रशासन ने स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही कई तरह की गाइड लाइन भी जारी कर दी है। इस दौरान अगर कोई भी स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त करवाई की जाएगी। बाल आयोग और जिला प्रशासन ने गुरुवार को बैठक में निर्णय लिया। 

गुड टच और बैड टच की जानकारी बच्चों को देनी जरूरी 

इसके साथ ही अब राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूलों में 1098 जैसे हेल्पलाइन नंबर चस्पा करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सभी स्कूलों को बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देनी जरूरी होगी। ताकि स्टूडेंट्स के साथ स्कूल में हो रही घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। बता दें कि अभी मध्य प्रदेश समेत राजधानी भोपाल के कई निजी स्कूलों में मासूम बच्चियों और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में सामने आ चुके है। जिससे बच्चों के परिजनों में भी एक डर का माहौल बना हुआ है। इस वजह से प्रशासन द्वारा बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। 

 

 

इनका होगा वेरिफिकेशन

निजी स्कूलों के शिक्षक, लिपिकीय स्टाफ, माली, चौकीदार, ऑउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारी, बस-वैन के ड्राइवर, कंडक्टर सभी को पुलिस सत्यापन के दायरे में रखा गया है।


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