होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
जरा हटके
सेहत
अध्यात्म
फैशन/लाइफ स्टाइल

 

मंडी में मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश: नगर निगम कोर्ट ने 30 दिनों का दिया वक्त, कहा- "खुद गिराओ मंजिल, वरना प्रशासन तोड़ेगा"

मंडी में मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश: नगर निगम कोर्ट ने 30 दिनों का दिया वक्त, कहा- "खुद गिराओ मंजिल, वरना प्रशासन तोड़ेगा"

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में एक मस्जिद की दो अवैध मंजिलों को 30 दिन के भीतर गिराने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय शुक्रवार, 13 सितंबर को मंडी नगर निगम के आयुक्त एच.एस. राणा की कोर्ट ने लिया। जेल रोड पर स्थित मस्जिद लगभग 30 साल पुरानी है, आरोप है कि मस्जिद के ऊपर की दो मंजिलों का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था। अब इन्हें गिराने का आदेश दिया गया है। इस बीच, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि कमेटी ने अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मस्जिद के बाहर हुआ हनुमान चालीसा का पाठ:

मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों और स्थानीय निवासियों ने मंडी शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों धक्का-मुक्की की घटनाएं भी सामने आईं।

खुद अवैध निर्माण को गिराएं या फिर प्रशासन ध्वस्त करेगा:

इस मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले में पहले भी कई बार सुनवाई हो चुकी है। नगर निगम ने मस्जिद कमेटी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे या तो स्वयं इन अवैध मंजिलों को गिरा दें, या प्रशासन को यह कार्रवाई करनी होगी। इस कार्रवाई के लिए कमेटी को 30 दिन का समय दिया गया है। वहीं, मंडी में अवैध निर्माण के विवाद को लेकर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन मस्जिद को सील कर देगा।


संबंधित समाचार