जबलपुर : मध्यप्रदेश में गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। चिलचिलाती धूप ने जहां लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। तो वही दूसरी तरफ मध्य प्रदेश बार कॉन्सिल ने वकीलों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अदालत में काले कोट पहनने से छूट दे दी है। यह आदेश 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक लागू रहेगा।
वकीलों को पैरवी करने में होती है दिक्कत
दरअसल, प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। जिसकी वजह से वकीलों को पैरवी करने में काफी दिक्कत हो रही है। जिसको देखते हुए हाईकोर्ट बार कॉन्सिल ने यह फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के वकीलों को छोड़कर जिला अदालत सहित अन्य अदालतों के वकीलों को ग्रीष्मकाल में काले कोट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।
गर्मी के लिए यह ड्रेस कोड किया गया लागू
जारी आदेश में यह भी कहा गया कि अधिवक्ता पैरवी के दौरान सफेद शर्ट, काली-सफेद धारी या ग्रे कलर की पेंट और एडवोकेट बैंउ पहन सकते है। इस निर्णय का उद्देश्य उच्च न्यायालयों में पेशेवर ड्रेस कोड के पालन को सुनिश्चित करते हुए, चरम गर्मी के महीनों के दौरान कानूनी पेशेवरों को राहत प्रदान करना है।