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BHOPAL NEWS: स्वानों के बाद अब बिल्लियों का भी होगा रजिस्ट्रेशन, नगर निगम ने तैयारी की शुरू, इस वजह से उठाया कदम

BHOPAL NEWS: स्वानों के बाद अब बिल्लियों का भी होगा रजिस्ट्रेशन, नगर निगम ने तैयारी की शुरू, इस वजह से उठाया कदम

भोपाल : अगर आप भी एनिमल लवर है तो ये खबर आपके लिए है। नगर निगम ने स्वानों के बाद अब बिल्लियों का भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया है। जिसके तहत अगर अपने घर में खरगोश, बिल्ली या कुत्ता पला है तो अब आपको उसकी  ID बनवानी होगी। साथ ही 50 रूपए का रजिस्ट्रेशन करवा होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम थिति 15 फ़रवरी है। निर्धारित समय बीतने के बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसे 500 पेनल्टी देनी होगी।

डॉग बाईट सहित इंसानों पर बढ़ते जानवरों के हमले

बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने डॉग बाईट सहित इंसानों पर बढ़ते जानवरों के हमले को देखते हुए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। फ़िलहाल राजधानी में 18 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते और लगभग 25 हजार पालतू कुत्ते है। इनमें से कुल 8 से 10 हजार कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी तरह राजधानी भोपाल में 14 से 16 हजार पालतू बिल्लियों भी है। जिनमे से फ़िलहाल कुछ का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकि का रजिस्ट्रेशन शेष है। 

8 से 10 हजार कुत्तों का हुआ रजिस्ट्रेशन

बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने डॉग बाईट सहित इंसानों पर बढ़ते जानवरों के हमले को देखते हुए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। फ़िलहाल राजधानी में 18 हजार से ज्यादा आवारा कुत्ते और लगभग 25 हजार पालतू कुत्ते है। इनमें से कुल 8 से 10 हजार कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसी तरह राजधानी भोपाल में 14 से 16 हजार पालतू बिल्लियों भी है। जिनमे से फ़िलहाल कुछ का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। बाकि का रजिस्ट्रेशन शेष है। 

जानवरों का पंजीकरण मार्च 2023 में हुआ था लागू 

मप्र में शहरी सीमा में पालतू जानवरों के पालने पर सात दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। मप्र नगर पालिका (आवारा जानवरों का पंजीकरण और उचित नियंत्रण) नियम 2023 मार्च से लागू है। लेकिन निगम में इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। नए नियम के तह शहरी क्षेत्र में कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस के साथ-साथ अन्य पशु पालने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए सालाना शुल्क भी अदा करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद हर पशु के लिए पहचान चिन्ह जारी करने का भी नियम है। इसके बाद पालतू पशु आवारा घूमता पाया गया तो नोटिस के साथ जुर्माना भरना होता है। पंजीयन नगर निगम में होता है। रजिस्ट्रेशन न होने पर प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से हर्जाना का नियम है।


 


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