भोपाल : देश में हमेशा स्वच्छता को लेकर टॉप 10 में रहने वाले भोपाल शहर को अब और स्वच्छ और साफ़ सुथरा करने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। जिसके चलते अब से गीला और सूखा कचरा मिलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही कचरा अलग -अलग न देने पर कचरा वापस भी कर दिया जायेगा। नगर निगम ने इंदौर की तर्ज पर भोपाल को भी पूरी तरह से स्वस्छ बनाने के चलते यह कदम उठाया। बता दें कि साल 2017 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू करके इंदौर देश में स्वच्छता में पहले स्थान में आया था।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2024 में शामिल हुआ प्रावधान
तो वही अब केंद्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स -2024 में इस प्रावधान को शामिल कर लिया है। इस साल अप्रैल तक यह नियम देश भर में लागू हो सकते हैं। इसके पहले 2016 में आए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स में सोर्स पर सेग्रीगेशन जरूरी किया गया था, लेकिन इस पर सख्ती को लेकर स्पष्ट प्रावधान नहीं थे।
शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगे नियम
यह नियम शहरी और ग्रामीण निकायों के क्षेत्र मेंं सभी सरकारी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ औद्योगिक क्षेत्र, टाउनशिप, एसईजेड, फूड पार्क, एयरपोर्ट, स्टेशन, बस स्टैंड रेल पटरी और रेलवे पटरी से लगी जमीन, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों आदि पर लागू होंगे।
जानें कितन और किस चीज पर लगेगा जुर्माना
बता दें कि गीला कचरा और सूखा कचरा को एक ही डस्टबिन में रहने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं ठोस पैमाने पर एक ही डस्टबिन में कचरा रखने पर कचरा उत्पादक से एक हजार रुपए का फाइन वसूला जाएगा, इसके साथ ही निर्माण और वेस्ट मटेरियल को अलग नहीं करने पर 2000 रुपए, इसे हटाने में होने वाला खर्च भी वसूला जाएगा। इसके अलावा ठोस उत्पादक का कचरा खुले में जलाने पर 1000 रुपए फाइन भरना होगा। वहीं विशेष परिस्थितियों में व्यावसायिक इस्तेमाल के दौरान मछली, पोल्ट्री और अपशिष्ट को पृथक किए बगैर देने पर 1500 रुपए का फाइन लगाया जाएगा।