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BHOPAL NEWS: MP के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर नया नियम लागू, राज्यपाल ने अधिनियम पर लगाई मुहर, जानें पूरी खबर

BHOPAL NEWS: MP के निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर नया नियम लागू, राज्यपाल ने अधिनियम पर लगाई मुहर, जानें पूरी खबर

भोपाल : मध्यप्रदेश सरकार ने स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। जिसके तहत अब निजी स्कूल संचालक बिना अनुमति अब 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। जिसको लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 पर मुहर लगा दी है। सरकार ने अभिभावकों के आर्थिक बोझ को कम करने के चलते यह कदम उठाया है। इसके साथ ही कोई भी स्कूल परिवहन (बस) फीस भी अब अलग से नहीं ले सकेगा। इसे भी वार्षिक फीस का ही भाग माना जाएगा। 

बिना अनुमति अब 10% से अधिक नहीं बढ़ेगी फीस

नए नियम के तहक बिना अनुमति अब 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ेगी। ₹25000 से ज्यादा सालाना फीस लेने वाले स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति की अनुमति लेनी होगी। इसी फीस में बस का शुल्क भी शामिल होगा। बता दें कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2024 निजी स्कूलों की फीस नीति को नियमित करने और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न सिर्फ अभिभावकों के आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि शिक्षा में समानता और सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेगा। सरकार के इस प्रयास से शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। 

मध्यप्रदेश में करीब 34,652 निजी स्कूल

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में करीब 34,652 निजी स्कूल हैं। इनमें से लगभग 16 हजार ऐसे स्कूल हैं, जिनकी किसी भी कक्षा में वार्षिक फीस 25 हजार रुपये या इससे कम है। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम-2017 के तहत वर्ष 2020 में नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह निजी स्कूलों की फीस और अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस विनियमन कर सकेगी।


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