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New Criminal Laws : नए आपराधिक कानून पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म और प्रदर्शनी लगाई

New Criminal Laws : नए आपराधिक कानून पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म और प्रदर्शनी लगाई

भोपाल। 1 जुलाई 2024 से देश में नए आपराधिक कानून लागू होने से नगरीय पुलिस सभी थानों में नए कानून के प्रावधानों एवं आमजन के अधिकारों के संबंध में महिलाओं, बच्चों समेत आमजन के लिए सभी थानों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही नए आपराधिक कानून आधारित फ्लेक्स, पोस्टर एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शनी लगाई गई। ताकि आमजन नए अपराधिक कानून के प्रावधानों एवं अधिकारों से रूबरू कराया जा सके।   
   
उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई से पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनयम में बदलाव करते हुए नए आपराधिक कानून 1-भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2-भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएएसएस), और 3- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू हो गए हैं, जिनमें पुराने अधिनियम की धाराओं को समाहित किया गया है। साथ ही बदलाव के तहत रिपोर्ट दर्ज कराने समेत आमजन के अधिकारियों को मजबूती मिली है। नए कानून में आॅनलाइन एफआईआर दर्ज कराने एवं सजा के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी, जिससे आमजन अपने अधिकारों का उपयोग करके नए कानून का लाभ ले सकें। नए कानून के प्रति जागरूक कराने राजधानी के सभी थानों में जन जागरुकता अभियान चलाया गया।

चूनाभट्टी थाना परिसर में जन संवाद  

चूनाभट्टी थाना परिसर में जनसंवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश भोपाल, कुलपति म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, डॉ. विनीत कपूर पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल, पुलिस उपायुक्त जोन-4 सुंदर सिंह कनेष, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मलकीत सिंह, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू ठाकूर, सहायक पुलिस आयुक्त अंजली रघुवंशी, अधिवक्तागण, पत्रकारगण, क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि थाना क्षेत्र मे निवासरत गणमान्य नागरिक, व्यापारीगण चिकित्सक, अधिवक्ता, सम्मानीय बुजुर्ग, थाना क्षेत्र में संचालित स्कूलों के शिक्षक, कॉलेज के डायरेक्टर एवं प्रोफेसर, मीडियाकर्मी, महिलाओं समेत बच्चें और आमजन उपस्थित रहे। सभी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 भारतीय न्याय संहिता-2023 एवं भारती साक्ष्य अधिनियम-2023 के प्रावधान की जानकारी दी गई। 

टीला जमालपुरा थाने में जनसंवाद का आयोजन

थाना टीला में जन संवाद का आयोजन किया गया। पुलिस उपायुक्त जोन-3 रियाज इकबाल ने नए अपराधिक कानून के प्रावधानों एवं अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून के परिवर्तन से आमजनों को एफआईआर से लेकर न्याय एवं आरोपितों को दंड मिलने में काफी आसानी होगी। साथ ही महिला संबंधी मामलों में भी बहुत से बदलाव किए हैं। बदलाव से पीड़िता को पुलिस से मदद मांगने में एवं कानूनी प्रक्रिया के दौरान सहुलियत रहेगी। 

मिसरोद थाने में जनसंवाद 

मिसरोद थाने में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त श्रद्धा तिवारी ने नए अपराधिक कानून के प्रावधानों एवं अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कानून में बदलाव से पीड़ित को न्याय एवं अपराधियों को कैसे सजा मिल सकेगी। इस दौरान एसीपी रजनीश कश्यप, एडीपीओ, अधिवक्ता, गणमान्य नागरिक, उदय संस्था की टीम एवं थाना प्रभारी, स्टॉफ समेत लगभग 160 लोग सम्मिलित हुए। जहांगीराबाद में पुलिस उपायुक्त प्रियंका शुक्ला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए में नए अपराधिक कानून में समाहित धाराओं, सजा के प्रावधानों एवं आमजनों के अधिकारों, उनके लाभ के संबंध में जानकारी दी गई। 


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