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Ladli Behna Yojana : 23वीं किस्त से पहले 11 हजार लाड़ली बहनों को झटका, कटे नाम

Ladli Behna Yojana : 23वीं किस्त से पहले 11 हजार लाड़ली बहनों को झटका, कटे नाम

Ladli Behna Yojana : मध्यप्रदेश सरकार की सबसे बड़ी योजना लाड़ली बहना योजना प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए सहारा बन चुकी है। लाड़ली योजना की शुरूआत बीजेपी की तत्कालीन शिवराज सरकार ने शुरू की थी, जो अबतक जारी है। इस योजना की अबतक 22 किस्ते जारी हो चुकी है। अब 23वीं किस्त अप्रैल माह में जारी होना है, लेकिन किस्त जारी होने से पहले प्रदेश की करीब 11 हजार महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। 

उम्र सीमा से परेशान बहने

दरसअल, लाड़ली योजना की 23 वीं किस्त आने से पहले करीब 11 हजार बहनों के लिए बुरी खबर सामने आई है। सतना और मैहर जिले की करीब 11 हजार महिलाओं के नाम योजना से कट गए है। इन महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। योजना से नाम कटने की वजह उम्र सीमा बताई जा रही है। योजना के नियम के अनुसार 60 साल की उम्र पार कर चुकी महिलाओं को योजना का लाभ नही मिलेगा। योजना की शुरूआत से लाभान्वित महिलाएं जो 60 साल की उम्र पार कर चुकी है, उनके नाम काटे जा रहे है। 

11 हजार के कटे नाम 

महिला बाल विकास अधिकारी का कहना है कि सतना और मैहर जिले में करबी 3 लाख 78 हजार लाड़ली बहने योजना का लाभ ले रही थी, लेकिन दोनों जिलों की करीब 9 हजार बहने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी है। जिसके चलते उनके नाम पोर्टल से अपने आप ही हट गए है। 

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ

आपको बता दें कि अविवाहित महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकतीं। जिन महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक है, उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। जिन परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वे भी योजना के लाभ से वंचित रहेंगी। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक है, वे भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं। जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद पर कार्यरत है, वे भी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

इन महिलाओं को मिलेगा लाभ

ऐसी महिलाएं जो मध्यप्रदेश की मूल निवासी है। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। जो महिलाएं 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। किसी भी जाति या वर्ग की महिलाएं योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं तब ही पात्र होंगी जब वे स्वयं या उनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न हो। जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो, वे भी योजना का लाभ उठा सकती हैं।


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