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MP Teacher Recruitment : हाईस्कूल शिक्षक भर्ती पर रोक, सरकार को 3 सप्ताह की दी गई मोहलत  

MP Teacher Recruitment : हाईस्कूल शिक्षक भर्ती पर रोक, सरकार को 3 सप्ताह की दी गई मोहलत  

भोपाल। हाईस्कूल शिक्षक भर्ती पर मप्र हाईकोर्ट (जबलपुर) ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार को नियम सुधारने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत दी है। इसके बाद ही मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। दरअसल, मामले में हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा, जब तक राज्य सरकार शिक्षक भर्ती के नियम नहीं सुधार लेती, तब तक हाईस्कूल शिक्षकों के बचे हुए पदों पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। 

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सलाह दी है कि वो उम्मीदवारों की पात्रता के लिए सेकेंड डिवीजन की बजाय उनके मार्क्स को आधार बनाए। उल्लेखनीय है कि हाईस्कूल शिक्षकों के करीब 6 हजारों पदों पर भर्तियां होना बाकी हैं। 


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