Umang Singhar : मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उमंग सिंघार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी विशेष अनुमति याचिका दायर की है। ये पूरा केस उमंग की पत्नी के रेप वाले मामले से जुड़ा है। इसे मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब राज्य सरकार ने उमंग सिंघार को राहत देने वाले हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
दरअसल, 2022 में धार के नौगांव थाने में उमंग सिंघार की पत्नी ने सिंघार के खिलाफ प्रताड़ना और रेप की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके खिलाफ उमंग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 21 सितंबर 2023 को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि उमंग सिंघार पर पत्नी से दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं हुआ। काेर्ट ने उन्हें राहत देते हुए दुष्कर्म की एफआईआर रद्द कर दी थी।
अब मध्यप्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में उमंग सिंघार के खिलाफ जो सुनवाई हुई थी। उसमें यह कहा गया था कि वो पहले से शादीशुदा हैं। उन्होंने शादी का झांसा देकर बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य किया। जबकि हाईकोर्ट में सिंघार की ओर से बताया गया कि, वे आदिवासी समाज के हैं। तीन शादी करने की उन्हें छूट है।