बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के बहु चर्चित महादेव सट्टा एप मामले में एक खबर सामने आई है। जिसमें आरोपी अमित कुमार अग्रवाल की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। दरअसल सुनवाई पूरी होने के बाद 21 अक्टूबर 2024 को जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल के बेंच ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था। जिस फैसलों को उन्होंने अब जारी किया है।
एप के जरिए की अवैध कमाई :
सूत्रों के मुताबिक मई 2024 को रायगढ़ निवासी अमित कुमार अग्रवाल को महादेव सट्टा एप के जरिए अवैध कमाई करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और 29 जुलाई 2022 को अमित समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दुर्ग के मोहन नगर थाने में पुलिस ने पांच आरोपियों रामप्रवेश साहू, आलोक सिंह राजपूत, अभिषेक, खड़ग उर्फ राजा सिंह और पिंटू के खिलाफ सर्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी।
दो व्यक्तियों के नामों का खुलासा :
इसके अलावा आईटी एक्ट कीधारा डी और आईपीसी की धारा 420, 120बी के तहत भी केस दर्ज किया गया था। हालांकि इसके बाद में ईडी ने भी इस मामले में इसी आई आर याची प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। जिसमें पूछताछ करने पर आरोपियों ने पिंटू और अभिषेक नामक दो व्यक्तियों के नामों का खुलासा किया था। वहीं बाद में जांच के दौरान बाकी अन्य आरोपी पकड़े गए। जिसमें से अमित कुमार अग्रवाल ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसे मंगलवार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।