भोपाल : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आखिरकार ओबीसी आरक्षण पर लगी जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। लंबे समय से प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था। जिस पर कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में सरकारी भर्तियों में OBC को 27% आरक्षण देने का क़ानून मार्च 2019 में बनाया गया था। जिसे हर स्तर पर भाजपा सरकार ने लागू होने से रोकने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का OBC विरोधी रवैया सर्वविदित है।
कमलनाथ ने सरकार से की माँग
ओबीसी आरक्षण पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार मौजूदा क़ानून के तहत भर्तियाँ करने को स्वतंत्र है। उससे स्पष्ट है कि आज की स्थिति तक 27 प्रतिशत OBC रिज़र्वेशन के क़ानून पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह अगर भाजपा चाहती तो पिछले पाँच साल से हुई भर्तियों में OBC को 27% आरक्षण दे सकती थी। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण को लागू कराने के लिए पैरवी करे।