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MP NEWS: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जयवर्धन सिंह ने फैसले की सराहना, कहा - कुछ नेताओं के लिए अच्छा सबक

MP NEWS: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, जयवर्धन सिंह ने फैसले की सराहना, कहा - कुछ नेताओं के लिए अच्छा सबक

गुना : मध्य प्रदेश सहित देशभर में किसी भी तरह के  आपराधिक मामलों में प्रशासन द्वारा लगातार बुलडोजर करवाई की जा रही थी। जिसकी वजह से आरोपी के परिजनों को काफी दिक्कत होती थी। ऐसे में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक लाग दी है। हालांकि कुछ जगहों पर कोर्ट के इस फैसले की लोग आलोचना कर रहे है। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए तारीफ की। 

सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र की जीत

बुलडोजर एक्शन पर बयान देते हुए कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि यह सस्ती लोकप्रियता पाने का जरिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का स्वागत करते हुए जयवर्धन ने कहा की कुछ नेता सोचते थे की सस्ती लोकप्रियता के लिए बुलडोजर के माध्यम से राजनीति करेंगे उनके लिए यह अच्छा सबक है। मैं सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने यह आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश लोकतंत्र की जीत।

मनमाने ढंग से बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी

देशभर में अपराधियों और अन्य मामलों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह रोक एक अक्टूबर तक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी।हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है। शीर्ष अदालत इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा। देश के सभी राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना होगा।
 


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