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Indore News : बारह साल बाद पूर्व महापौर और पूर्व निगमायुक्त पर चलेगा केस

Indore News : बारह साल बाद पूर्व महापौर और पूर्व निगमायुक्त पर चलेगा केस

इंदौर। धार रोड पर गड्ढे से हुई दुर्घटना में घायल हुए जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन मेयर कृष्णमुरारी मोघे और निगम कमिश्नर योगेंद्र शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना 22 अप्रैल 2012 को रात 8:30 बजे कृष्णबाग के सामने हुई थी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार बाइक से सफर कर रहे थे, तभी सड़क पर गड्ढे में गिरने से वह घायल हो गए थे।

 हादसे में उनके हाथ में चोट आई और अंगुली की हड्डी टूट गई थी। इलाज के लिए उन्हें 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। सुरेंद्र कुमार ने घटना के बाद तत्कालीन मेयर कृष्ण मुरारी मोघे और निगम कमिश्नर योगेंद्र शर्मा के खिलाफ पुलिस और निगम में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें गड्ढे और सड़क पर बिखरे मटेरियल का जिक्र किया। उन्होंने याचिका में बताया कि रास्ते पर खराब रोड होने संबंधी कोई संकेतक और प्रकाश व्यवस्था भी नहीं थी। इस पर हाई कोर्ट ने मामले को निचली अदालत में फौजदारी प्रकरण पेश करने के निर्देश दिए थे। मोघे पूर्व सांसद भी हैं। इसलिए कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट एमपी-एमएलए के लिए बनाए गए विशेष कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सीजेएम को केस भेज दिया है।

धारा 283 व 338 के तहत केस दर्ज

न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए पूर्व मेयर कृष्णमुरारी मोघे और निगम कमिश्नर योगेंद्र शर्मा के खिलाफ धारा 283 और 338 के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सड़क खराब होने से दुर्घटना में घायल होने की घटना को दंडनीय अपराध की श्रेणी में मानते हुए यह निर्देश दिए।


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