रिपोर्टर - संदीप करिहार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की याचिका पर सुनवाई की है। मामले में कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर गर्भपात की अनुमति दे दी है. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 20 सप्ताह तक गर्भ में कोर्ट का हस्तक्षेप ज़रूरी नहीं है।
इसके साथ ही कोर्ट ने एक पेज की मेडिकल रिपोर्ट पर मेडिकल बोर्ड को फटकार लगाई है। एक पेज के रिपोर्ट की जगह आज ही विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे फटकार के बाद दोबारा मेडिकल बोर्ड ने विस्तृत जांच रिपोर्ट कोर्ट में जमा की है। गर्भपात से युवती की जान पर खतरा होने की वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।