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बेघर महिला के अर्जेंट हियरिंग याचिका पर हाईकोर्ट ने दिखाई संवेदनशीलता, दुर्ग आईजी को जारी किया नोटिस 

बेघर महिला के अर्जेंट हियरिंग याचिका पर हाईकोर्ट ने दिखाई संवेदनशीलता, दुर्ग आईजी को जारी किया नोटिस 

रिपोर्टर - संदीप करिहार 
बिलासपुर :
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग के मामले में संवेदनशीलता दिखाई है। बेघर महिला की याचिका पर सुनवाई के लिए छग हाईकोर्ट समय से पहले ही खुल गया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी. गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए दुर्ग आईजी को नोटिस जारी किया है। 

अभ्यावेदन पर नहीं हुई कार्रवाई 
दरअसल किसी मामले को लेकर दुर्ग पुलिस प्रशासन ने बिना चेतावनी के महिला के घर को सील कर दिया है। महिला के पति पर थाने में FIR दर्ज होने के बाद से वह लापता है। याचिकाकर्ता ने दुर्ग आईजी को अभ्यावेदन दिया था जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं होने के बाद याचिकाकर्ता महिला ने घर सील होने से गुजर बसर के लिए परेशानियों का हवाला देते हुए अर्जेंट हियरिंग के तहत सील बंद घर को खुलवाने के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी. गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दुर्ग आईजी को नोटिस जारी किया कर मामले की जल्द सुनवाई करने के निर्देश दिए है। 


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