
MP Contract Employees : राज्य शिक्षा केंद्र के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान की संविदा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद ब्याज सहित ग्रेच्युटी मिलेगी। यह आदेश संविदा कर्मचारी की याचिका पर श्रम न्यायालय ने दिए हैं। इस आदेश के बाद से समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत करीब तीन हजार संविदा कर्मचारियों की ग्रेच्युटी मिलने की आशा जाग गई है।
ब्याज सहित मिलेगी ग्रेचुटी
राज्य शिक्षा केंद्र अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान रतलाम में शिक्षिका सह सहायक वार्डन ज्योति नाडकर पिछले साल जून 2023 में 17 साल की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुई थी। नियमित कर्मचारियों की तरह 17 वर्ष की सेवा होने पर भी सेवानिवृत्ति के बाद ज्योति नाडकर को ग्रेच्यूटी प्रदान नही की गई। उन्होंने संविदा अधिकारी-कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर से संपर्क कर ग्रेच्युटी दिए जाने के लिए जिला शिक्षा केंद्र रतलाम में विधिवत आवेदन लगाया। आवेदन के तीन महीने बाद विभाग से ग्रेच्युटी मिलने का इंतजार किया, लेकिन उन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिली। इसके बाद ज्योति नाडकर ने श्रम न्यायालय में याचिका लगाई। मामले में श्रम न्यायालय ने याचिका पर निर्ण देते हुए 2,26,950 रुपए ग्रेच्युटी के साथ 17 महीने विलंब के कारण 10 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 32150 रुपए ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
कर्मचारियों को लेना पड़ती है न्यायालय की शरण
मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि समान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 22 जुलाई 2023 में संविदा नीति जारी की है। इसके तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित शासकीय सेवकों की तरह ग्रेच्युटी और अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के आदेश जारी किए गए है। लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र ने इस नीति के तहत वेतन तो दे दिया, लेकिन ग्रेच्युटी और अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी नहीं किए है। जिसके कारण कर्मचारियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है।