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पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 18 फरवरी तक रहेंगे जेल में बंद 

पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, 18 फरवरी तक रहेंगे जेल में बंद 

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अग्रिम जमानत याचिका अदलत ने खारिज कर दी है, विशेष कोर्ट ने कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज की है। पूर्व मंत्री EOW द्वारा दर्ज किए गए आबकारी घोटाले केस में आरोपी है । 15 जनवरी को ED ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तब से वे जेल में बंद हैं। 

15 जनवरी को किया गया था गिरफ्तार: 

4 फरवरी को कवासी लखमा की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी होनी थी। लेकिन सुरक्षाबल की कमी होने की वजह से कवासी लखमा कोर्ट में पेश नहीं किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी कराई गई। जहां कोर्ट ने 18 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया है। 


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