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आगामी चुनाव के लिए तय हुई खर्च की सीमा : महापौर पद के उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे 15 से 25 लाख रुपए, आब्जर्वर करेंगे निगरानी

आगामी चुनाव के लिए तय हुई खर्च की सीमा : महापौर पद के उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे 15 से 25 लाख रुपए, आब्जर्वर करेंगे निगरानी

रायपुर । प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज़ हो गई हैं। राज्य में पांच साल बाद महापौर के अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष का सीधा चुनाव होगा। राज्य सरकार ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी है, जिसका प्रकाशन राजपत्र में किया जा चुका है। महापौर पद के उम्मीदवारों के लिए 15 से 25 लाख रुपये, नगरपालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए 8 से 10 लाख रुपये और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के लिए 6 लाख रुपये तक खर्च की सीमा तय की गई है।

2011 की जनगणना के आधार पर तैयार की गई खर्च की सीमा:

चुनाव प्रचार के लिए खर्च की सीमा निर्धारित करते समय वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बनाया गया है। उदाहरण के तौर पर, जिन नगर निगमों की आबादी पांच लाख से अधिक होगी, वहां के उम्मीदवारों को 25 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति होगी, जबकि तीन से पांच लाख आबादी वाले निकायों के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये और तीन लाख से कम आबादी वाले निकायों के प्रत्याशियों के लिए 15 लाख रुपये तय की गई है। इसी तरह, नगर पालिकाओं के उम्मीदवारों के लिए भी खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। 50 हजार से अधिक आबादी वाली पालिकाओं के उम्मीदवारों को 10 लाख रुपये और 50 हजार से कम आबादी वाली पालिकाओं के प्रत्याशियों के लिए 8 लाख रुपये खर्च की सीमा तय की गई है।

एक अलग बैंक खाता खोलना होगा: 

लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर उम्मीदवारों की चुनावी प्रचार के दौरान होने वाले खर्च पर निगरानी रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को एक अलग बैंक खाता खोलना होगा, जिसमें चुनावी खर्च का हिसाब रखा जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों के चुनाव संचालकों द्वारा खर्च की पूरी जानकारी और हिसाब भी रखा जाएगा।


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