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MP Teacher Selection : शिक्षक भर्ती में इन्हें मिलेगी छूट, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP Teacher Selection : शिक्षक भर्ती में इन्हें मिलेगी छूट, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP Teacher Selection : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के संबंध में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह 5 वर्ष की आयु सीमा छूट मिलेगी। इस फैसले के बाद 45 वर्ष तक के ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी भी शिक्षक चयन परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिससे हजारों उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। 

हाईकोर्ट में लगी थी याचिका

शिक्षक चयन परीक्षा की रूल बुक की कंडिका 7.1 और 7.2 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग माना गया था। हालांकि, कंडिका 6.2 में, जहां अन्य आरक्षित वर्गों (एससी/एसटी/ओबीसी) को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई थी। वहीं ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को इस छूट से बाहर रखा गया था। इस असमानता के खिलाफ याचिकाकर्ता पुष्पेंद्र द्विवेदी (रीवा निवासी) ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने कोर्ट में तर्क दिया कि यदि ईडब्ल्यूएस को आरक्षित वर्ग माना गया है, तो उन्हें भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। 

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन

याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट न देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता) का उल्लंघन है। अनुच्छेद 14: यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और बिना भेदभाव के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यदि एक ही तरह की स्थिति वाले अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 16: यह अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने की गारंटी देता है। 


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