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Councilor Shabana : फर्जी निकला पार्षद का जाति प्रमाण पत्र, कलेक्टर ने पद से हटाया

Councilor Shabana : फर्जी निकला पार्षद का जाति प्रमाण पत्र, कलेक्टर ने पद से हटाया

Councilor Shabana : फर्जी स्कूल स्कॉलर नंबर और गैस क्लेम की कॉपी लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बैरसिया के वार्ड 7 से चुनाव जीतकर आईं एनसीपी समर्थित पार्षद शबाना पुत्री इकबाल को पार्षद पद से हटा दिया है। कलेक्टर ने शबाना को आगामी 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाई है। नगर पालिका परिषद बैरसिया के वार्ड 7 की पार्षद शबाना पुत्री इकबाल निवासी एन-2 बी सेक्टर गोविंदपुरा ने टीटी नगर क्षेत्र से जाति प्रमाण पत्र बनाया था। वर्ष-2022 में हुए नगर पालिका चुनाव में शबाना ने परवीन को हराकर पार्षद पद का चुनाव जीता था। 

दूसरे के नाम का निकला स्कॉलर नंबर

एसडीएम टीटी नगर ने जब शबाना के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की जांच की गई तो उसमें पता चला कि बागसेवनिया के जिस स्कूल का स्कॉलर नंबर दिया गया था, उस स्कॉलर नंबर पर दूसरे का नाम मिला। इसके साथ शबाना ने गैस क्लेम का अंतिम आदेश की कॉपी पेश की थी, जिसकी जांच में पता चला कि इस क्रमांक पर शबाना की जगह शुभम अवस्थी का नाम दर्ज है। जिसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र को फर्जी माना गया है।

SDM ने भी किया था फर्जी घोषित 

विरोधी प्रत्याशी परवीन ने जाति प्रमाण पत्र की जांच को लेकर एसडीएम टीटी नगर के यहां आवेदन पेश किया। टीटी नगर के तत्कालीन एसडीएम ने जांच के बाद 16 जुलाई 2024 को जाति प्रमाण पत्र फर्जी घोषित कर दिया था, जिसके बाद कलेक्टर कोर्ट में पार्षद को पद से हटाने का केस दर्ज कराया गया। कलेक्टर ने जांच के बाद शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए शबाना को पद से हटाते हुए छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है।

राज्य निर्वाचन को दी जानकारी

कलेक्टर के आदेश करने के साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को बैरसिया नगर पालिका में वार्ड 7 का पद रिक्त होने का पत्र भेज दिया है। जिसके तहत इसके लिए आगामी दिनों में चुनाव कराया जाएगा, हालांकि निर्वतमान पार्षद इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी कर सकेंगी।  


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