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INDORE NEWS: कलेक्टर ने DJ और लाउडस्पीकर पर लगाया BAN, 5 अप्रैल तक के लिए आदेश किया लागू, जानें पूरा मामला

INDORE NEWS: कलेक्टर ने DJ और लाउडस्पीकर पर लगाया BAN, 5 अप्रैल तक के लिए आदेश किया लागू, जानें पूरा मामला

इंदौर : मध्यप्रदेश के इंदौर में अब से लाउडस्पीकर, डीजे के साथ प्रेशर हॉर्न पर भी बैन लगा दिया गया है। जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है। जिसके तहत इंदौर में रात 10 से सुबह 6 तक ध्वनि प्रदूषण की चीज़ो के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने छात्रों की बोर्ड परीक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 163 BNS के तहत यह आदेश जारी किया है।

बोर्ड परीक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला 

दरअसल, 27 फरवरी से 10वी और 12वी की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। जिसको देखते हुए कलेक्टर ने छात्रों को पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत या परेशानी न हो इसके लिए यह फैसला लिया है। यह आदेश 06 फरवरी से 5 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान अगर कही पर शादी या जुलुस या फिर किसी और तरह का आयोजन किया जाता है। उसके लिए आयोजन करता को लिखित परमिशन लेनी होगी। बावजूद इसके कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल और बिक्री पर भी लगी रोक 

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को शांत माहौल देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही बाइक और स्कूटर में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल और बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही जुलूस या किसी भी तरह के आयोजन में केवल दो मध्यम आकार के डीजे या लाउडस्पीकर का ही इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए प्रशासन से पहले से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। फिर चाहे वो शादी, बारात, शोभा यात्रा, जुलूस और अन्य आयोजन क्यों ही न हो। 


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