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बड़ी खबर: बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- "हमारी अनुमति के बिना न करें कार्रवाई"

बड़ी खबर: बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- "हमारी अनुमति के बिना न करें कार्रवाई"

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी. बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही एक्शन लें.

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुन कर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा.


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