Bhopal Parali : राजधानी में गेहूं की डंठल को खत्म करने के लिए लगाई जाने वाली आग को लेकर अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिसके तहत शनिवार को कोलार क्षेत्र के अमरावद कलां में नंदकिशोर रायजादा के खेत में आग लगने पर राजस्व अमला मौके पर पहुंच गया। पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर एसडीएम कोलार रविशंकर राय ने कोलार थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ चार अन्य किसानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
कलेक्टर ने किया था आदेश जारी
जिले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पराली जलाने को लेकर धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। बावजूद इसके किसान खेतों में पराली जला रहे हैं, जिससे आगजनी का खतरा होने के साथ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। दो दिन पहले भी कलेक्टर ने सभी एसडीएम को खेतों के पंचनामे बनाकर एफआईआर और जुर्माना लगाने की हिदायत दी थी, जिसके बाद शनिवार को कोलार एसडीएम ने पहली एफआईआर कराई है।
तीन किसानों से वसूला जुर्माना
नगर निगम सीमा के तहत लहारपुर और अमरावत खुर्द में पराली जलाने के तीन मामले पकड़े, जिसके तहत 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया। निगम के जोन 14 के अमले ने शनिवार को वार्ड 56 के अमरावत खुर्द और लहारपुर में पराली जलाने वाले अमरावत खुर्द के किसान जगन्नाथ पाल व नर्बदा प्रसाद और लहारपुर के सज्जन सिंह से 2500-2500 रुपए की राशि का जुर्माना वसूल किया।
एसडीएम ने दी समझाइश
शनिवार को बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा ने गांवों में पहुंचकर किसानों को पराली नहीं जलाने की समझाइश दी। इसके पहले उन्होंने गूगल मीट से तहसील और जनपद पंचायत के कर्मचारियों को अपने-अपने ग्रामों में बैठक आयोजित करके जागरूक करने की बात कही।
ढाई हजार से पंद्रह हजार तक जुर्माना
पराली या नरवाई जलाए जाने पर 2 एकड़ से कम वाले किसान पर ढाई हजार रुपए, 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच भूमि धारण करने वाले कृषक पर 5 हजार और 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान पर 15 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।