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Bhopal News : गर्भपात की दवा बिना डॉक्टर की पर्ची दी तो होगी सख्त कार्रवाई

Bhopal News : गर्भपात की दवा बिना डॉक्टर की पर्ची दी तो होगी सख्त कार्रवाई

भोपाल। बिना डॉक्टर के पर्चे के अगर दवा विक्रेताओं ने गर्भपात की दवा बेची तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दवा विक्रेताओं को इन दवाइयों की खरीदी और बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना आवश्यक होगा। औषधि निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर मेडिकल स्टोर्स में इन दवाओं के क्रय-विक्रय की जांच की जाएगी। 

इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए है कि गर्भपात के चिकित्सकीय समापन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयां, औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940/1945 के अंतर्गत शेड्यूल एच में शामिल हैं। इन दवाओं की बिक्री और वितरण पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्कि्रप्शन पर ही किया जा सकता है। यदि किसी दवा विक्रेता द्वारा नियमों का उल्लंघन किया तो कार्रवाई होगी।उसके विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1945 के नियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।


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