भोपाल। संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CHMO) डॉ. प्रभाकर तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत जारी किया गया है, जिसमें सीएमएचओ डॉ. तिवारी पर कार्य में लापरवाही और अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल रहने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ. राजू निदारिया ने यह नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया कि डॉ. खरे का निरस्ती आदेश जारी किए जाने के बाद भी डॉ. तिवारी द्वारा नियम विरुद्ध संबंधित से निरंतर कार्य कराया जाना और उनका नियमित रूप से वेतन आहरण किया जा रहा है। आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी दिए जाने के कारण डॉ. प्रांजल खरे का नाम नियुक्ति निरस्त आदेश सूची में अंकित हुआ। इस प्रकार आदेशों की अवहेलना और वित्तीय अनियमितता की गई है। जिस पर आयुक्त ने अप्रसन्नता जाहिर की है। ऐसे में सीएमएचओ के दायित्व का निर्वहन करने में आप अक्षम साबित हुए। इससे विभाग की छवि भी धूमिल हुई है।