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BHOPAL NEWS : तीन चरणों में जलेगा भोपाल गैस त्रासदी का कचरा, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, सुरक्षा में 24 थानों के फोर्स तैनात

BHOPAL NEWS : तीन चरणों में जलेगा भोपाल गैस त्रासदी का कचरा, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश, सुरक्षा में 24 थानों के फोर्स तैनात

भोपाल : भोपाल गैस त्रासदी के कचरे का आखिरकार सफाया होने जा रहा है। जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। यह कचरा तीन चरणों में जलाया जायेगा। जिसको लेकट ट्रायल रुन आज से शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं पीथमपुर स्थित रामकी संयंत्र में इस प्रोसेस को करने में किसी तरह की दिक्कत न आए। इसके लिए फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किये गए है। लोगों के हर मोमेंट पर पुलिस नजर रख रही है। 

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार 

बता दें कि पीथमपुर स्थित रामकी संयंत्र में जहरीले कचरे को जलाने को लेकर लंबे समय से स्थानीय निवासी विरुद्ध कर रहे थे। जिसके चलते मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी कड़ी में मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। 

फैक्ट्री के बाहर 24 थानों की पुलिस तैनात 

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 27 फरवरी को पीथमपुर स्थित प्लांट पर भोपाल गैस कांड के कचरे का पहला ट्रायल होने है। तो वही  दूसरा ट्रायल 4 मार्च और तीसरा 12 मार्च से शुरू होगा। इस प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए फैक्ट्री के बाहर 24 थानों की पुलिस तैनात की गई है। इस दौरान  मौके पर संभाग कमिश्नर, धार कलेक्टर सहित धार एसपी मौके पर मौजूद रहेगे। 

पहले चरण में 135 किलो कचरा जलेगा 

पहले चरण में 135 किलो कचरा प्रति घंटा जलाया जाएगा। दूसरे में 180 किलो और तीसरे में 270 किलो प्रति घंटा कचरा जलाया जाएगा। इधर, कचरे पर बयान जारी करते हुए अधिकारियों ने बताया कि भोपाल से लाए गए यूनियन कार्बाइड के कचरे को कंटेनर से निकालने, उसकी जांच करने, उसे भस्मक तक ले जाने समेत भस्मक को गर्म करने और कचरे को जलाने के साथ ही लैंडफिल में उसे दबाने तक की प्रक्रिया की जाएगी। 
 


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