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MP NEWS: नए साल के जश्न पर पुलिस की नजर, रात 12:00 के बाद BAR के संचालन पर लगी रोक, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

MP NEWS: नए साल के जश्न पर पुलिस की नजर, रात 12:00 के बाद BAR के संचालन पर लगी रोक, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

भोपाल : नए साल की शुरुआत होने में महज कुछ घंटों का समय बचा है। ऐसे में जहां लोग अपने परिजनों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए एक्ससिटेड है। तो वही दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी नए साल में किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए कुछ गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत रात 12:00 के बाद राजधानी में कोई भी बार खुला नहीं रहेगा। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं निगरानी के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल चप्पे-चप्पे पर तैनात रहेंगे। ताकि लोग नियमों का पूरी तरह से पालन कर सकें और अच्छे से नया साल माना सके। 

10 से ज्यादा टीम में रहेगी एक्टिव 

नए साल के जश्न को देखते हुए पुलिस ने निगरानी के लिए 10 से अधिक बल तैनात किये है। जो जगह जगह निगरानी करेंगे। इसके साथ ही अवैध रूप से शराब पिलाने वालों पर भी सख्त करवाई की जाएगी। पुलिस एडवाइजरी के मुताबिक, नए साल के जश्न में शामिल लोगों को शराब पीकर वाहन चलाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाना नियमों का उल्लंघन होगा और ऐसे वाहनों को तुरंत जब्त किया जाएगा। साथ ही, ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 पुलिस ने जनता से की अपील

पुलिस विभाग ने रात की गश्त को लेकर भी सख्त आदेश दिए हैं। सभी थाना क्षेत्रों में रात को पुलिस की कड़ी निगरानी होगी। सड़क पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों, हंगामा करने वालों, और बिना दस्तावेज़ के वाहन चलाने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वाहन चलाते समय सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना आवश्यक है। पुलिस चेकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा, और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। दस्तावेज न होने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे नए साल का जश्न मनाएं लेकिन कानून और नियमों का पूरी तरह से पालन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 


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