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मांस-मटन पर प्रतिबंध, इस दिन नहीं खुलेंगी दुकानें, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

मांस-मटन पर प्रतिबंध, इस दिन नहीं खुलेंगी दुकानें, नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर: नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर 6 अप्रैल को रामनवमी पर्व के अवसर पर नगर निगम रायपुर के पूरे क्षेत्र में मांस और मटन का विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के तहत लिया गया है।

अगर मांस या मटन विक्रय करते पाए गए तो होगी ये कार्रवाई : 

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि रामनवमी पर्व के दिन रायपुर नगर पालिक निगम के अंतर्गत सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखा जाएगा। अगर इस दिन कोई भी व्यक्ति मांस या मटन विक्रय करते पाया गया, तो उसके मांस-मटन को जप्त किया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सतत निगरानी और कड़ी कार्रवाई:

रामनवमी पर्व पर मांस-मटन विक्रय पर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन दुकानों की निरंतर निगरानी करेंगे। अगर किसी होटल या दुकान में मांस-मटन विक्रय किया जाता है, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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