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अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, जानिए- सुप्रीम कोर्ट ने किन 5 शर्तों के साथ दी रिहाई 

अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, जानिए- सुप्रीम कोर्ट ने किन 5 शर्तों के साथ दी रिहाई 

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज अपना निर्णय सुना दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है।

26 जून को सीबीआई ने किया था गिरफ्तार:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार देते हुए जमानत याचिका दायर की थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है।

10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरना होगा: 

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के साथ यह भी कहा कि चूंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है, इसलिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का औचित्य नहीं है। इसके साथ ही, अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दे दी है, लेकिन ED के मामले में कई शर्तें लागू रहेंगी:

  1. केजरीवाल सचिवालय नहीं जा सकेंगे और सरकारी फाइलों पर दस्तखत भी नहीं कर पाएंगे।
  2. उन्हें इस केस से संबंधित सार्वजनिक बयान देने की अनुमति नहीं होगी।
  3. वे किसी भी गवाह से संपर्क या बातचीत नहीं कर सकते।
  4. इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को न तो वे मंगा सकते हैं और न ही देख सकते हैं।
  5. जमानत के लिए उन्हें 10 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उन्हें जांच में सहयोग भी करना होगा।


 


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